दलितों
को वोटबैंक बनाने
वाली राजनीतिक कब
तक?

सुरेश
गांधी

आक्रोश की वजह
इस एक्ट के
तहत दर्ज मामलों
में अग्रिम जमानत
देने, गिरफ्तारी से
पहले उसके अप्वाइंटिंग
अथॉरिटी और अन्य
सामान्य लोगों के लिए
पुलिस अधीक्षक की
अनुमति लेने की
है। जबकि सच
तो यह है
कि सुप्रीम कोर्ट
को इस तरह
के लेजिस्लेटिव नेचर
के फैसले देने
का अधिकार ही
नहीं है। दलित
समाज का मानना
है कि यह
देश के संविधान
के खिलाफ जाकर
दिया गया फैसला
है। मतलब साफ
है इस फैसले
के बाद समाज
का आहत होना
समझ में तो
आता है लेकिन
उसका आक्रोश सातवें
आसमान पर इस
तरह उग्र होगा,
बिल्कुल समझ से
परे है। इसके
पीछे जरुरत कोई
न कोई साजिश
है जिसके जरिए
पूरे देश को
आग के हवाले
करने की कोशिश
की गयी। इस
उग्र एवं हिंसक
आदोलन को देखते
हुए कहा जा
सकता है कि
एकबार फिर विरोधी
मोदी सरकार को
घेरने के लिए
किसी बड़ी साजि
का ताना बाना
बड़े पैमाने पर
बुना है। जबकि
खुद ढाई साल
पहले मोदी सरकार
ने इस कानून
को दलितों-आदिवासियों
के हितों में
और कड़ा बनाते
हुए संशोधन-2015 किया
था। दलितों की
नाराजगी को देखते
हुए मोदी सरकार
ने सुप्रीम कोर्ट
में पुनर्विचार याचिका
दायर कर दी
है। क्योंकि मोदी
को अच्छी तरह
पता है कि
जातीय भेदभाव के
आधार पर दलितों
के साथ अत्याचार
व शोषण होता
आया है। क्या
हम गैर दलितों
को जूता पहनने,
सायकिल मोटरसायकिल की सवारी
करने से, बारात
निकालने या घोड़ी
चढ़ने या मंदिर
में न जाने
से रोक सकते
है। उन्हें सरेआम
जूतों की माला
पहनला सकते हैं।
उन्हें गंजा कर
सकते है या
मुंछे मुड़वा सकते
हैं? अगर उक्त
सवालों का जवाब
नहीं है तो
दलितों के साथ
अपराधों के अभियुक्त
को कैसे अग्रिम
जमानत दी जा
सकती है।
हो जो
भी सच तो
यही है पक्ष
हो विपक्ष सभी
को पता है
कि दलित हो
या पिछड़ा ऐसे
आरक्षण है जो
सरकार बनाने बिगाड़ने
में महती भूमिका
निभाते रहे हैं।
कहा जा सकता
है देश की
सियासत में दलित
व पिछड़ा समुदाय
एक बड़ी ताकत
है। 2011 की जनगणना
के मुताबिक देश
में दलितों की
आबादी करीब 17 फीसदी
है। जबकि दलित
व पिछड़ों की
आबादी 85 फीसदी है। यही
वजह है कि
विपक्ष हो या
सरकार कोई भी
इस समय खुद
को दलितों के
खिलाफ नहीं दिखाना
चाहता। आंकड़ों के मुताबिक
देश की कुल
जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित
हैं। 31 राज्यों व केंद्र
शासित प्रदेशों में
अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं।
1241 जातीय समूहों को अनुसूचित
जाति के रूप
में अधिसूचित किया
गया है। बीजेपी
की 2014 के लोकसभा
चुनाव में कामयाबी
में दलितों की
अहम भूमिका रही
है। इसीलिए बीजेपी
पसोपेश में है
कि कहीं दलितों
की नाराजगी 2019 में
उसके लिए महंगी
न पड़ जाए।
यही वजह है
कि मोदी सरकार
ने बिना देर
किए हुए एससी?एसटी एक्ट
के लेकर सुप्रीम
कोर्ट में पुनर्विचार
दायर कर दी।
वैसे भी देश
की कुल 543 लोकसभा
सीटों में 80 सीटें
अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षित हैं। 2014 के लोकसभा
चुनाव में इन
80 सीटों में से
बीजेपी ने 41 सीट पर
जीत दर्ज की
थी। हालांकि बाद
में मध्य प्रदेश
की रतलाम लोकसभा
सीट के उपचुनाव
में हार जाने
के चलते फिलहाल
उसकी 40 सीटें हैं। इतना
ही नहीं बीजेपी
ने उत्तर प्रदेश
की सभी 14 आराक्षित
सीटों पर जीत
दर्ज की थीं।

देखा जाएं
तो इस उग्र
आंदोलन की रणनीति
कोई एक-दो
दिन में नहीं
बल्कि काफी दिनों
से तैयार की
जा रही थी।
जरुरत थी तो
सही वक्त की।
कोरेगांव भिमा में
फैली हिंसा को
भी इसी साजिश
की कड़ी से
जोडा जा रहा
है। यह मामला
दलितों के मन
में लंबे वक्त
से खदबदाते आक्रोश
को जाहिर करने
की शुरुआत भर
है। करीब डेढ़
साल पहले मराठों
ने राज्य भर
में आक्रामक ढंग
से 57 विशाल रैलियां
निकालकर अहमदनगर के कोपर्डी
में एक मराठा
किशोरी के साथ
बलात्कार करने वाले
तीन दलित युवाओं
को फांसी पर
चढ़ाने और समुदाय
को तालीम के
साथ-साथ सरकारी
नौकरियों में आरक्षण
देने की मांग
पर जोर दिया
था। उस समय
भी दलितों में
असंतोष था। कोपर्डी
के मामले में
विशेष अदालत ने
29 नवंबर को मुजरिमों
को मौत की
सजा सुनाई थी।
दूसरी तरफ, एक
अन्य अदालत ने
एक दलित युवा
नितिन आगे की
हत्या के आरोपी
आठ मराठा युवकों
को बरी कर
दिया था। आगे
को कथित तौर
पर एक मराठा
लड़की के साथ
प्रेम संबंध रखने
की वजह से
मार डाला गया
था। राज्य भर
के दलितों ने
अदालत के फैसले
के खिलाफ अपनी
नाराजगी जाहिर की थी।
वे चाहते हैं
कि सरकार निचली
अदालत के फैसले
को चुनौती दे,
जिसे सरकार ने
मान लिया है,
पर अभी तक
कोई ठोस कदम
नहीं उठाया है।
ताजातरीन विरोध प्रदर्शन दबी
हुई भावनाओं का
मिला-जुला असर
है। दलितों को
खैरलांजी की घटना
के बाद से
ही नजरअंदाज किया
जा रहा है।
ताजा विरोध-प्रदर्शनों
ने उनमें नई
जान फूंक दी
है।
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