ओटीएस योजना के अन्तर्गत 67.67 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
15 दिसंबर से विद्युत विभाग में
ओटीएस योजना का होगा शुभारंभ
मकसद : उपभोक्ताओं
को
जल्दी
आये
एक
मुश्त
भुगतान
कर
ज्यादा
लाभ
दिलाने
का
ओटीएस योग्य
उपभोक्ताओं
पर
23978 करोड़
का
है
बकाया
मूल बकाये
का
30 प्रतिशत
देकर
होगा
पंजीकरण
बिल संशोधन
कराने
के
उपरान्त
भी
करा
सकते
हैं
पंजीकरण
सुरेश गांधी
वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त विद्युत भार के एलएमवी- 1, एल0एम0 वी - 2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान) एवं एलएमवी - 6 ( औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित अधिभार में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना को तीन चरणों में 15 दिसंबर से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरा चरण 01 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 में लागू होगा। यह योजना ’“जल्दी आयें एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें”’ के सिद्धान्त पर आधारित है। मतलब साफ है उपभोक्ता प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर विद्युत अधिभार के छूट में ज्यादा लाभ ले सकते हैं। एकमुश्त भुगतान करने में विलम्ब अथवा किश्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलने वाली छूट की धनराशि समय व चरण के साथ कम होती जायेगी।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एम.
डी. शंभू कुमार ने बताया कि पूर्वांचल डिस्कॉम
के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के
कुल 67.67 लाख उपभोक्ता ओटीएस
योग्य हैं जिन पर
विद्युत बिल का कुल
23978 करोड़ है। जिसमें मूल
बकाया 13955 करोड़ तथा विद्युत
अधिभार का 10022 करोड़ बकाया है।
उपभोक्ता एक मुश्त समाधान
योजना के अन्तर्गत अपना
पंजीकरण विभागीय खण्ड, उपखण्ड कार्यालय, कैश काउन्टर, जन
सेवा केन्द्र व विभागीय वेबसाइट
के माध्यम से मूल बकाये
का 30 प्रतिशत जमा कर करवा
सकते है। पंजीकरण कराते
समय शेष बकाया विद्युत
बिल का भुगतान करने
के लिए विकल्प की
सुविधा उपलब्ध होगी जिसमें उपभोक्ता
एकमुश्त भुगतान अथवा किश्तों किसी
एक का चुनाव कर
सकते हैं। शेष बकाया
विद्युत बिल का अभिप्राय
पंजीकरण धनराशि व अनुमन्य विलम्बित
भुगतान अधिभार की छूट को
वर्तमान कुल बकाया विद्युत
बिल से कम करने
पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है।
पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ता
द्वारा शेष बकाया धनराशि
का भुगतान विभागीय खण्ड, उपखण्ड कार्यालय, कैश काउन्टर, जनसेवा
केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि
अथवा मीटर रीडर (बिलिंग
एजेन्सी) के माध्यम से
किया जा सकेगा। बिल संशोधन के
प्रकरण में पंजीकरण से
पूर्व उपभोक्ता को विभागीय खण्ड,
उपखण्ड कार्यालय, विभागीय आधिकारिक वेबसाईट अथवा 1912 पर अनुरोध कर
सकेंगे। उपभोक्ता के अनुरोध के
तीन दिवसों के अन्दर विभागीय
खण्ड, उपखण्ड कार्यालय द्वारा विद्युत बिल में यथा-आवश्यक संशोधन कर उपभोक्ता को
सूचित किया जायेगा। बिल
संशोधन के उपरान्त उपभोक्ता
अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले
सकेंगे। इस योजना के
अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित
बकायेदारों के प्रकरणों में
पीडी फाइनल बिल के सापेक्ष
अधिभार की छूट के
उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान
एकमुश्त करते हुए पीडी
ऑनलाइन फाइनल की जायेगी। साथ
ही विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों
में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु
अर्ह होंगे, जिस हेतु उपभोक्ताओं
को इस आशय का
घोषणा पत्र देना होगा
कि यदि उनके विरूद्ध
कोई कार्यवाही किसी न्यायालय या
किसी अन्य फोरम में
लम्बित है तो समाधान
होने पर और पूर्ण
भुगतान करने के बाद
व्यक्ति द्वारा केस वापस ले
लिया जायेगा।
इस योजना में
वे उपभोक्ता भी पात्रता की
श्रेणी में होंगे जिनके
विरूद्ध आरसी निर्गत हो
चुकी है, परन्तु ऐसे
प्रकरणों में नियमानुसार देय
कलेक्शन चार्जेस का भी भुगतान
करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त पात्र
श्रेणियों में से शहरी
क्षेत्र के उपभोक्ता (02 किलोवाट
से अधिक) जो पिछले वर्ष
08.11.2023 से लागू की गई
एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत डिफाल्टर
हो गये हों, द्वारा
केवल एकमुश्त भुगतान करने के विकल्प
के साथ पंजीकरण कराया
जा सकेगा। पंजीकरण कराने के उपरान्त शेष
बकाया विद्युत बिल का पूर्ण
एकमुश्त भुगतान ही करना होगा
अर्थात आंशिक भुगतान तथा किश्तों का
भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।योजना के
अन्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में यदि
शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण
भुगतान नहीं किया जाता
है तो उपभोक्ता डिफाल्टर
हो जायेगा। किश्तों में भुगतान करने
हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किसी भी किश्त
का नियत तिथि तक
भुगतान नहीं किया जाता
है तो उपभोक्ता डिफाल्टर
हो जायेगा। डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता
को इस योजना के
लाभ से वंचित कर
दिया जायेगा तथा विलम्बित भुगतान
अधिभार में दी गयी
छूट व डिफाल्टर होने
तक की अवधि का
अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़
दिया जायेगा।
वर्तमान में पूर्वांचल डिस्कॉम
में जनसेवा केन्द्र एवं फिनटेक ऐजन्सियों
यथा सहज, सरल, व्योमटेक,
बीएलएस इत्यादि के लगभग 24 हजार
वीएलई, ऐजन्ट्स के योजना में
पंजीकरण एवं बिल भुगतान
हेतु क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त
689 विद्युत सखी भी इस
योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं
को लाभ पहुंचाने के
लिए क्रियाशील हैं। फिनटेक एजेन्सियों
व जनसेवा केन्द्रों के वी०एल०ई० / ऐजन्ट्स
एवं विद्युत सखियों को इस योजनान्तर्गत
उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने
हेतु प्रोत्साहन धनराशि भी सरकार द्वारा
दी जा रही है।
सरकार की महत्वाकांक्षी ओ०टी०एस०
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक
योग्य उपभोक्ताओं को योजना का
लाभ पहुंचाने हेतु प्रत्येक उपखण्ड
एवं गांव में ई-रिक्शा, मुनादी के माध्यम से
ओटीएस योजना की जानकारी दी
जा रही है। समस्त
संविदा कर्मियों, मीटर रीडरों, विद्युत
सखियों, जनसेवा केन्द्रों एवं फिनटेक एजेन्सियों
को बकायेदारो की सूची मुहैया
कराई गयी है जिनके
द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क कर
योजना की विस्तृत जानकारी
एवं उनको होने लाभ
से अवगत कराया जा
रहा है। इसके साथ
ही विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी
के साथ मिलकर प्रेस
वार्ता की जा रही
है। जिससे इस योजना को
गांव-गांव तक पहुचा
सकें। पूर्वांचल डिस्कॉम सभी सम्मानित उपभोक्ताओं
से यह अनुरोध करता
है कि उत्तर प्रदेश
सरकार की इस महत्वाकांक्षी
योजनान्तर्गत प्रथम चरण में ही
पंजीकरण कराकर सर्वाधिक लाभ प्राप्त करें।
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