Sunday, 27 July 2025

सामनेघाट के मारुति नगर में 900 वर्गफीट का अवैध निर्माण ध्वस्त

सामनेघाट के मारुति नगर में 900 वर्गफीट का अवैध निर्माण ध्वस्त 

बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहा था निर्माण, वीडीए की सख्त कार्रवाई

सुरेश गांधी

वाराणसी. वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने रविवार को जोन-4 के अंतर्गत आने वाले नगवां वार्ड स्थित सामनेघाट के मारुति नगर क्षेत्र में 900 वर्गफीट में हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। अज्ञात निर्माणकर्ता द्वारा यह निर्माण कार्य बिना लेआउट एवं मानचित्र स्वीकृति के कराया जा रहा था। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, प्रवर्तन दल के अधिकारी-कर्मचारी, समस्त सुपरवाइजर तथा स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा। ध्वस्तीकरण कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण की गई।

जनता से की अपील, चेताया भी 

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से लेआउट तथा मानचित्र की वैध स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति के कराए जा रहे निर्माण को अवैध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस की नीति

वीडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुव्यवस्थित योजना और विकास के लिए अवैध निर्माण के विरुद्धजीरो टॉलरेंसकी नी            ति पर काम किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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