फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर लगेगी लगाम, बिना पहचान पत्र नहीं होगा निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा
विभाग
का
सख्त
आदेश,
व्यापारियों
से
सतर्क
रहने
की
अपील
खाद्य व्यापार
मंडल
ने
फैसले
का
किया
स्वागत,
बोले
नवरतन
राठी—
ईमानदार
कारोबारियों
को
मिलेगी
बड़ी
राहत
सुरेश गांधी
वाराणसी. खाद्य कारोबारियों को फर्जी अधिकारियों
के नाम पर होने
वाले उत्पीड़न और अवैध वसूली
से राहत दिलाने के
लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
विभाग ने बड़ा कदम
उठाया है। अब विभाग
का कोई भी अधिकारी
या कर्मचारी बिना विभागीय पहचान
पत्र (आईडी कार्ड) के
किसी होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, किराना
प्रतिष्ठान अथवा अन्य खाद्य
कारोबार से जुड़े संस्थान
का निरीक्षण, सैंपलिंग या प्रवर्तन संबंधी
कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से
जारी आदेश में स्पष्ट
किया गया है कि
सभी अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों को
विभागीय पहचान पत्र उपलब्ध करा
दिए गए हैं। निरीक्षण
के दौरान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य
होगा। यदि कोई व्यक्ति
स्वयं को खाद्य सुरक्षा
अधिकारी बताकर जांच करने पहुंचे
और विभागीय पहचान पत्र प्रस्तुत न
कर सके, तो उसे
अधिकृत अधिकारी नहीं माना जाएगा।
ऐसे लोगों को किसी प्रकार
का सहयोग न करने की
भी अपील की गई
है।
विभाग ने फर्जी अधिकारियों
के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत
दर्ज कराने की व्यवस्था भी
की है। ऐसे मामलों
की सूचना तत्काल जिलाधिकारी को देने के
साथ-साथ विभाग के
मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर
9793429747 अथवा ई-मेल fdaupgov@gmail.com पर भेजी
जा सकती है। विभाग
का मानना है कि इस
व्यवस्था से फर्जी निरीक्षण,
भयादोहन और अवैध वसूली
जैसी शिकायतों पर प्रभावी अंकुश
लगेगा।
व्यापारियों ने बताया राहत देने वाला फैसला
खाद्य व्यापार मंडल वाराणसी ने
विभाग के इस निर्णय
का स्वागत करते हुए इसे
व्यापारियों के हित में
उठाया गया महत्वपूर्ण कदम
बताया। मंडल के अध्यक्ष
नवरतन राठी ने कहा
कि लंबे समय से
कुछ असामाजिक तत्व स्वयं को
खाद्य सुरक्षा अधिकारी या सुपरवाइजर बताकर
व्यापारियों को डराने-धमकाने
और अवैध वसूली करने
का प्रयास कर रहे थे।
विभाग का यह आदेश
ऐसे फर्जी लोगों पर प्रभावी रोक
लगाएगा और ईमानदार व्यापारियों
को अनावश्यक मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न
से राहत मिलेगी।
बैठक में व्यापारियों को किया जागरूक
सिगरा स्थित मैरिज प्वाइंट में आयोजित खाद्य व्यापार मंडल की बैठक में अध्यक्ष नवरतन राठी ने सभी व्यापारियों को नए निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि बिना विभागीय पहचान पत्र दिखाए किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण या कार्रवाई की अनुमति न दें। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाएगा। बैठक में रवि धन्नानी, संदीप बरनवाल, गौरव राठी, भैरू सिंह, कमल लखमानी, राजेश केशरी, अनिल सोनकर, राजन जायसवाल, शिवकुमार होतवानी, शिवशंकर केशरी सहित बड़ी संख्या में खाद्य व्यवसायी उपस्थित रहे।


