20 जुलाई तक मिलेगा मुफ्त राशन, जुलाई-अगस्त-सितंबर की चीनी का भी होगा वितरण
6 जुलाई से शुरू होगी
वितरण
प्रक्रिया,
अंत्योदय
व
पात्र
गृहस्थी
कार्डधारकों
के
लिए
जिला
पूर्ति
कार्यालय
ने
जारी
किए
निर्देश
सुरेश गांधी
वाराणसी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत वाराणसी
जनपद के अंत्योदय एवं
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जुलाई 2026 का
मुफ्त खाद्यान्न तथा प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजना के
तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की
आवंटित चीनी का वितरण
6 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने इस संबंध
में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
करते हुए सभी उचित
दर विक्रेताओं को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार वितरण
सुनिश्चित करने के निर्देश
दिए हैं।
जारी प्रेस विज्ञप्ति
के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड
35 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रति
अंत्योदय कार्ड 3 किलोग्राम चीनी निर्धारित मूल्य
₹30.54 प्रति किलोग्राम की दर से
वितरित की जाएगी। वहीं
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट
5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल) निःशुल्क दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी
ने स्पष्ट किया है कि
चीनी वितरण में ई-पॉस
मशीन के माध्यम से
पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध
नहीं होगी। ऐसे में लाभार्थियों
को चीनी केवल अपनी
मूल उचित दर की
दुकान से ही प्राप्त
करनी होगी। वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर
12 बजे तक तथा दोपहर
2 बजे से शाम 6 बजे
तक किया जाएगा। जिन
लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण
किसी कारणवश नहीं हो पाएगा,
उन्हें अंतिम तिथि 20 जुलाई को मोबाइल ओटीपी
सत्यापन के माध्यम से
खाद्यान्न एवं चीनी प्राप्त
करने की सुविधा मिलेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी
ने सभी पूर्ति निरीक्षकों,
क्षेत्रीय अधिकारियों तथा उचित दर
विक्रेताओं को निर्देशित किया
है कि वितरण व्यवस्था
को पूरी पारदर्शिता के
साथ संचालित करें और प्रत्येक
पात्र लाभार्थी तक योजना का
लाभ समय से पहुंचे।
साथ ही जनपदवासियों से
अपील की गई है
कि वे निर्धारित अवधि
के भीतर अपने हिस्से
का राशन एवं चीनी
अवश्य प्राप्त कर लें।
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