गांव में रोजगार का सुनहरा मौका : 10 लाख तक का लोन, मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा सहारा
मुख्यमंत्री
ग्रामोद्योग रोजगार योजना से ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा, 15 मई तक करें आवेदन
सुरेश गांधी
वाराणसी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
अब युवाओं और उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों
को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा
है, जिसमें सरकार की ओर से ब्याज में भी विशेष राहत दी जा रही है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने
बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण
क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना
तथा शहरों की ओर पलायन को रोकना है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि आवेदन की
अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया
पूरी कर लें। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, वाराणसी से
संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9580503155 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार
की यह पहल ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का मजबूत आधार साबित हो रही है। कम
ब्याज और आसान ऋण सुविधा के साथ यह योजना गांवों में रोजगार की नई इबारत लिखने की दिशा
में अहम कदम मानी जा रही है।
ब्याज में राहत, सरकार दे रही सहयोग
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष
लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि शेष ब्याज की
राशि सरकार द्वारा अनुदान (सब्सिडी) के रूप में वहन की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति,
जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज
में और अधिक छूट प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार का
अवसर
इस योजना के जरिए सरकार का फोकस गांवों
में ही रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न
करना पड़े। योजना के तहत छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, सेवा आधारित व्यवसाय और अन्य स्वरोजगार
गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
वाराणसी में तय हुआ लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद वाराणसी
में योजना के तहत 11 इकाइयों को स्थापित करने और करीब 55 लाख रुपये का ऋण वितरण का
लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से 220 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है।
कौन कर सकता है आवेदन?
ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य. आयु सीमा : 18 से 50 वर्ष. स्वरोजगार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले पात्र होंगे. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा. इच्छुक अभ्यर्थी योजना के तहत आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट www.mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये दस्तावेज होंगे जरूरी : आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

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