Thursday, 4 June 2026

होटलों पर पुलिस की सख्ती, हर मेहमान का होगा सत्यापन

होटलों पर पुलिस की सख्ती, हर मेहमान का होगा सत्यापन 

सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और साइबर जागरूकता पर जोर

अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील

बड़ागांव में होटल संचालकों की गोष्ठी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने के निर्देश

सुरेश गांधी

वाराणसी। पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गोमती जोन पुलिस ने होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन नृपेन्द्र ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के होटल संचालकों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में कहा गया कि सभी होटल एवं गेस्ट हाउस वैध लाइसेंस के तहत ही संचालित किए जाएं और परिसर में लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैध पहचान पत्र के आधार पर सत्यापन और रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस उपायुक्त ने होटल परिसर और आसपास उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बैठक में अग्नि सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। होटलों में फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, नियमित जांच, प्रशिक्षित स्टाफ तथा स्पष्ट रूप से चिन्हित इमरजेंसी एग्जिट बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता पोस्टर लगाने तथा डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए होटलों के आसपास व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध या अराजक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

होटल संचालकों के लिए प्रमुख निर्देश

हर मेहमान का अनिवार्य सत्यापन

वैध लाइसेंस का प्रदर्शन

सीसीटीवी कैमरे व रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना

फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देना

साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना

होटल परिसर में सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करना

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