पीएम मोदी ने दिए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों
के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
भविष्य में
ऐसी
घटनाओं
की
पुनरावृत्ति
रोकने
के
लिए
व्यापक
और
प्रभावी
व्यवस्थाएं
करने
पर
जोर
दिया
पुलिस कमिश्नर
ने
बताया
कि
युवती
ने
जिन
बारह
आरोपितों
को
नामजद
कराया
था
सबको
जेल
भेजा
जा
चुका
है
सुरेश गांधी
वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और डीएम एस राजलिंग से मुलाकात की। पीएम ने सामूहिक दुष्कर्म मामले की जानकारी लेते हुए मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बता दें, अधिकारीगण एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई, उन्होंने जिले में हुए सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी ली और इस तरह की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए त्वरित और कड़ा रुख अपनाने की हिदायत दी है।प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को चिह्नित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि
युवती ने जिन बारह
आरोपितों को नामजद कराया
था सबको जेल भेजा
जा चुका है। बीते
दिनों 19 साल की युवती
के साथ 23 युवकों ने दुष्कर्म किया
था। बीते दिनों 19 साल
की युवती के साथ 23 युवकों
ने दुष्कर्म किया था। आरोप
है कि सात दिनों
तक स्थान और आरोपितों के
चेहरे बदलते रहे। दरिंदों के
चंगुल से बचकर घर
पहुंची युवती ने स्वजन के
साथ लालपुर पांडेयपुर थाना पहुंचकर छह
अप्रैल को 12 नामजद व 11 अज्ञात पर
मुकदमा कराया था।
पुलिस के अनुसार तीन आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही पुलिस ने मामले के 23 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सक्सेना ने कहा कि
अज्ञात में दर्ज 11 अन्य
आरोपियों की गिरफ्तारी के
लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी
कर रही हैं और
जल्द ही सभी को
गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नामजद आरोपियों की पहचान राज
विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमन और
राज खान के रूप
में हुई है। शिकायत
के अनुसार, पीड़िता के साथ 29 मार्च
से चार अप्रैल के
बीच कई जगहों पर
23 लोगों ने कथित तौर
पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार ने
छह अप्रैल को इस संबंध
में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस
ने पहले बताया था
कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(एक)
(सामूहिक दुष्कर्म), 74 (महिला की शील भंग
की कोशिश में हमला या
आपराधिक बल का प्रयोग),
123 (आपराधिक इरादे से जहर देना),
126(2) (गलत इरादे से रोकना), 127(2) (बंधक
बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला
दर्ज किया गया है।
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