Saturday, 10 May 2025

राष्ट्रीय लोक अदालत में 66 श्रम वादों का निस्तारण, 99 श्रमिक लाभान्वित

जिला जज और जिलाधिकारी ने लोक अदालत का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय लोक अदालत में 66 श्रम वादों का निस्तारण, 99 श्रमिक लाभान्वित 

सुलह-समझौते पर सुलाझेंगे लंबित मामले : जिला जज

सुरेश गांधी

वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को यूनियन बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। 

लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज जयप्रकाश तिवारी एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित माल्यार्पण कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 66 श्रम वादों का निस्तारण् किया गया, जिसमें 99 श्रमिक लाभान्वित हुए।

इस मौके पर जिला जज ने कहा, आपसी सुलह से आती है स्थायी शांति। उन्होंने पक्षकारों से सकारात्मक रूप से मुकदमों का निस्तारण कराने की अपील करते हुए कहा कि सुलह के आधार पर विवादों का निपटारा सबसे सर्वोत्तम उपाय है। बता दें, अदालत के आयोजन में आने वाले दोनों पक्षों के बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई। लोक अदालत का मकसद न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान की दक्षता को उजागर करती है।

लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होता है। यह ऐसा प्लेटफार्म है, जहां समझौते के आधार पर दोनों पक्ष विजयी होते हैं। जिलाधिकारी के आदेश अनुपालन में अपर श्रमायुक्त कार्यालय, वाराणसी क्षेत्र राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

इस मौके पर उप श्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों सहित 66 श्रम वादों का निस्तारण किया गया, जिससे कुल 99 श्रमिक धनराशि रुपये 1,67,79,871 से लाभान्वित हुए।

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