Friday, 6 September 2024

पीएम आवास योजना के सर्व में कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाएं : डीएम

पीएम आवास योजना के सर्व में कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने पाएं : डीएम 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे  - 2024 को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक 

सर्वे से पूर्व योजना के बारे में आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार कराने की जरुरत

सुरेश गांधी

वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने मातहतो ंको सख्त निर्देश दिया है कि निर्देशित करते हुए पीएम आवास योजना के सर्वे में किसी भी दशा में एक भी पात्र लाभार्थी छूटने पाएं।

डीएम ने कहा कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 का सर्वे शीघ्र प्रारंभ होगा। सर्वे के पूर्व सर्वे करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, संबंधितों को पात्रता अपात्रता को लेकर समुचित प्रशिक्षण अवश्य दिया जाय। सर्वे के दौरान शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को सामिल किया जाय। सर्वे के दौरान कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाय। सर्वे से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठकें कर एवं अन्य माध्यमों से आमजन में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर पात्रता, अपात्रता की शर्ते लिखवाया जाय। कोटेदारों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, जिला विकास अधिकारी,पीडी डीआरडीए, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी गण सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त योजना के अंतर्गत पात्रता/ अपात्रता की शर्ते निम्नवत है-

ऐसे परिवार होंगे पात्र

1.            आश्रयविहीन परिवार

2.            बेसहारा/भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले।

3.            हाथ से मैला ढ़ोने वाले।

4.            आदिम जनजातीय समूह।

5.            वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर।

ऐसे परिवार होंगे अपात्र

1.            जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चारपहिया वाहन होंगे।

2.            मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा।

3.            50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रडिट कार्ड होगा

4.            सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।

5.            ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो

6.            ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो।

7.            आयकर देने वाले परिवार।

8.            व्यवसाय करने वाले परिवार।

9.            वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।

10.          वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।

               

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