Tuesday, 2 September 2025

पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर राहत : यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला

पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर राहत : यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला 

अब पार्टीशन डीड पर अधिकतम 5 हज़ार तक ही शुल्क देना होगा

पहले देना पड़ता था संपत्ति मूल्य का 5 फीसदी शुल्क, अब 10 हजार में होगा पक्का बंटवारा

मुकदमों में कमी, परिवारों में आपसी समझौते होंगे आसान

भूमि राजस्व रिकॉर्ड होंगे समय पर अपडेट

यूपी सरकार को शुरुआत में होगा करीब 6.5 करोड़ का राजस्व नुकसान 

सुरेश गांधी

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। अब पार्टीशन डीड यानी संपत्ति बंटवारे की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क मिलाकर अधिकतम पांच हज़ार रुपये ही देने होंगे। 

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि शासनादेश जारी होते ही परिवार महज 10 हज़ार रुपये के खर्च पर संपत्ति बंटवारे की पक्की लिखा-पढ़ी करा सकेंगे। 

अभी तक संपत्ति बंटवारे पर संपत्ति के मूल्य का 4 फीसदी स्टांप शुल्क और 1 फीसदी पंजीकरण शुल्क लिया जाता था। यही कारण था कि अधिकतर परिवार खर्च के कारण पार्टीशन डीड कराने से बचते थे और विवाद अदालतों तक पहुँच जाते थे।

मुकदमों में कमी और सौहार्द बढ़ेगा

स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि इस कदम से आपसी समझौते आसान होंगे और सिविल राजस्व अदालतों में मुकदमों का बोझ घटेगा। साथ ही भूमि और राजस्व रिकॉर्ड भी समय पर अपडेट होंगे। इससे संपत्तियां बाजार में भी आसानी से उपलब्ध होंगी।

सरकार को होगा शुरुआती नुकसान

नई व्यवस्था से सरकार को शुरुआती दौर में स्टांप शुल्क से 5.58 करोड़ और पंजीकरण शुल्क से 80.67 लाख रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है। 

हालांकि पंजीकरण की संख्या बढ़ने से इसकी भरपाई की उम्मीद जताई जा रही है।

अन्य राज्यों से मिले सकारात्मक नतीजे

तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से ही ऐसी व्यवस्था लागू है और वहां सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जायसवाल ने कहा कि यूपी में भी यह कदम पारिवारिक सौहार्द और कानूनी स्पष्टता को मजबूत करेगा।

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