वीडीए की चेतावनी : बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा
अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई,
सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान तेज
शिवपुर, रामनगर
व
मोहनसराय
में
अवैध
निर्माणों
पर
सील
व
ध्वस्तीकरण
की
कार्यवाही
सुरेश गांधी
वाराणसी। शहर में अनियंत्रित
हो रहे अवैध निर्माणों
पर लगाम कसने के
लि वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बुधवार को
एक साथ तीन अलग-अलग जोनों में
अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त
कार्रवाई की। वीडीए उपाध्यक्ष
पुलकित गर्ग के निर्देश
पर शिवपुर, रामनगर और मोहनसराय क्षेत्रों
में बिना मानचित्र स्वीकृति
के किए जा रहे
निर्माण कार्यों को चिन्हित कर
या तो सील कर
दिया गया या आंशिक
रूप से ध्वस्त कर
दिया गया।
वीडीए की इस एकदिनी त्रिस्तरीय कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि प्राधिकरण अब अवैध निर्माणों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे न केवल शहरी नियोजन व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि अवैध निर्माणों से जुड़े सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं के संकट भी रोके जा सकेंगे।
जोन-1 के अंतर्गत वार्ड-शिवपुर स्थित गिलट बाजार पेट्रोल पंप के पूर्व, कैलाश सोनकर व पप्पू सोनकर पुत्र नत्थू सोनकर द्वारा लगभग 167 वर्गमीटर में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे बीजी तल के निर्माण को मंगलवार को सील कर दिया गया। यह कार्यवाही नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत की गई। मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल, सुपरवाइज़र और पुलिस बल मौजूद रहा।इसी तरह जोन-5 के अंतर्गत मौजा भीटीं स्थित शिव बिहार कॉलोनी में कृष्ण सिंह पुत्र मुरली सिंह द्वारा लगभग 50 बाई 60 वर्गफुट क्षेत्र में बनाए गए दो मंजिला (जी$1) भवन को बिना स्वीकृति के निर्माण किए जाने के कारण सील किया गया।
कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत की गई। भवन को पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता राजू कुमार सहित टीम मौके पर मौजूद रही।जोन-3 में वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत मोहनसराय क्षेत्र में गीता देवी द्वारा बनाए गए जी$4 मंजिला भवन के चौथे तल को को ध्वस्त कर दिया गया। क्षेत्र में जी$3 से अधिक मंजिलों की अनुमति नहीं है। अब भवन स्वामी द्वारा नियमानुसार जी$3 मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।
इस दौरान जोनल अधिकारी सौरव
देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र
प्रकाश, प्रवर्तन दल, सुपरवाइज़र व
पुलिस बल की मौजूदगी
में कार्रवाई की गई।
उन्होंने चेताया कि बिना स्वीकृति
निर्माण करने वालों के
विरुद्ध भविष्य में और अधिक
कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें
सीलिंग, ध्वस्तीकरण, विधिक कार्यवाही तथा आर्थिक दंड
शामिल हैं।
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