लापरवाही अब पड़ेगी भारी : एक दिन में 11.41 लाख का जुर्माना, 704 चालान
रांग साइड वालों पर सीपी का ‘सख्त
एलार्म’ खुद फाइन मारकर दिया संदेश
गलत दिशा
चलने
वालों
के
लिए
सीधी
चेतावनी
: ‘अब
आदत
बदलनी
ही
होगी’
सुरेश गांधी
वाराणसी। शहर में रांग
साइड ड्राइविंग को लेकर पुलिस
आयुक्त मोहित अग्रवाल अब पूरी तरह
‘एक्शन मोड’ में हैं।
मंगलवार को उन्होंने मण्डुवाडीह
चौराहे से ककरमत्ता ब्रिज
तक पैदल निरीक्षण कर
न केवल यातायात व्यवस्था
की जमीनी हकीकत को परखा, बल्कि
मौके पर ही नियम
तोड़ने वालों पर स्वयं फाइन
लगाकर ऐसा स्पष्ट संदेश
दिया कि अब सड़क
पर चलने की लापरवाही
किसी भी कीमत पर
बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीपी का खुद फाइन मारना एक तरह से उन वाहन चालकों के लिए खुला एलार्म है, जो सुविधा के लिए नियम तोड़ते हैं और रांग साइड चलकर जाम व दुर्घटना दोनों की वजह बनते हैं।
निरीक्षण के दौरान सीपी ने पाया कि मण्डुवाडीह चौराहे के आसपास कई वाहन चालक शॉर्टकट के चक्कर में उल्टी दिशा में वाहन घुसा देते हैं। यही हरकत जाम को जन्म देती है और दुर्घटनाओं को न्योता भी।
उन्होंने मौके पर ही कई लोगों को रोककर फटकार लगाई और चालान करते हुए स्पष्ट कहा, “रांग साइड चलना अब आपकी जेब और आपकी जान, दोनों पर भारी पड़ेगा।” नए बीएनएस की धारा 281 में खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग पर 6 माह की सजा और भारी जुर्माना निर्धारित है। सीपी ने कहा कि इस धारा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
एक दिन की कार्रवाई में ही सख्त परिणाम
विशेष अभियान के तहत शहर
में जो कार्रवाई की
गई, उसने साफ कर
दिया कि अब ढिलाई
का समय खत्म हो
चुका है, एफआईआर : 4, फाइन
: 11,41,000 रुपये, वाहन चालान : 704, वाहन
सीज : 53. सबसे अधिक मुकदमे
व चालान कैण्ट थाना, जबकि सर्वाधिक शमन
शुल्क मण्डुवाडीह थाना द्वारा किया
गया।
बैरिकेडिंग ढीली मिली तो मौके पर ही नाराज़गी,
चौराहों से लेकर बनारस
स्टेशन तक बैरिकेडिंग, यू-टर्न और डाइवर्जन
की स्थिति का सीपी ने
बारीकी से निरीक्षण किया।
उन्हें कई स्थानों पर
बैरिकेडिंग ढीली या खुली
मिली, जिस पर उन्होंने
कहा, “यही से लोग
गलत दिशा में घुसते
हैं, इसलिए सुबह ड्यूटी ज्वाइन
करते ही इसे चेक
करना अनिवार्य है।” टीआई/टीएसआई
को यह सुनिश्चित करने
के निर्देश दिए गए कि
किसी भी स्थिति में
बैरिकेडिंग खुली न पाए
जाए।
निर्माण कार्य में अतिक्रमण पर कड़ी फटकार
ककरमत्ता ब्रिज तक पैदल गश्त, फुटपाथ तक साफ करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान सीपी
पैदल ही ककरमत्ता ब्रिज
की ओर बढ़े और
बीच रास्ते दर्जनों छोटे-बड़े अतिक्रमण
हटवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि फुटपाथ,
सड़क और डिवाइडर किसी
भी हालत में कब्जे
में नहीं रहने चाहिए,
क्योंकि यही अवरोध सड़क
सुरक्षा और यातायात प्रवाह
दोनों को प्रभावित करते
हैं।
‘रांग साइड’ चलना छोटी गलती नहीं, अपराध है सीपी
सीपी के आज के निरीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब रांग साइड चलना केवल चालान भरने का मामला नहीं रहेगा। यह सीधे कानून का उल्लंघन है और इसका परिणाम अब फाइन, एफआईआर और वाहन सीज, तीनों रूपों में सामने आएगा।
शहर की बढ़ती ट्रैफिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए सीपी का आज का अभियान आम जनता के लिए सख्त चेतावनी और सुधार का मौका दोनों है।
वाराणसी पुलिस
का यह सख्तीभरा कदम
शहर में अनुशासित यातायात
और सुरक्षित सड़क व्यवस्था की
दिशा में बड़ा बदलाव
ला सकता है, यदि
जनता भी अपनी जिम्मेदारी
निभाएं।





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